Abu Salem News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम की अर्जी को खारिज कर दिया. दरअसल डॉन ने अपने भाई अबू हकीम अंसारी की मौत पर दुख जताने के लिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अपने परिवार से मिलने के लिए इमरजेंसी पैरोल मांगी थी. जस्टिस एएस गडकरी और एससी चांडक की बेंच ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं है. सलेम की अर्जी को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर सलेम घर जाना चाहता है तो जाए, मगर उसे एस्कॉर्ट करने वाली पुलिस की टीम का पूरा खर्च उठाना होगा. इसके लिए उसे अग्रिम 17 लाख रुपये जमा कराने थे. कभी करोड़ों में खेलने वाला डी-कंपनी का डॉन ऐसा नहीं कर पाया.
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Abu Salem News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम की अर्जी को खारिज कर दिया. दरअसल डॉन ने अपने भाई अबू हकीम अंसारी की मौत पर दुख जताने के लिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अपने परिवार से मिलने के लिए इमरजेंसी पैरोल मांगी थी. जस्टिस एएस गडकरी और एससी चांडक की बेंच ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं है. सलेम की अर्जी को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर सलेम घर जाना चाहता है तो जाए, मगर उसे एस्कॉर्ट करने वाली पुलिस की टीम का पूरा खर्च उठाना होगा. इसके लिए उसे अग्रिम 17 लाख रुपये जमा कराने थे. कभी करोड़ों में खेलने वाला डी-कंपनी का डॉन ऐसा नहीं कर पाया.
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